Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 15 लाख रुपये सालाना पेंशन देने का निर्देश दिया है. साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को 13.50 लाख रुपये सालाना पेशन देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश एजी मसीह और न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के पेंशन फिक्सेशन के मामले में यह निर्देश दिया. न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि वह एक रैंक एक पेंशन के फॉर्मूले के तहत हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सालाना 15 लाख रुपये पेंशन दे. सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के रिटायर्ड जजों को 13.50 लाख रुपये सालाना पेंशन देने का निर्देश दिया. रिटायर्ट हाईकोर्ट जज के श्रेणी में एडिशनल जज के रूप में रिटायर करने वाले जजों को शामिल करते हुए उन्हें भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के बराबर पेंशन देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को एक रैंक एक पेंशन के फॉर्मूले के तहत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को एक समान पेशन देने के नियम का पालन करना चाहिए. हाईकोर्ट जज के रूप में इंट्री से पहले बार, जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में सेवा की अवधि जो भी रही हो, उन्हें एक समान पेंशन मिलना चाहिए. हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर करने वाले डिस्ट्रिक जजों की सेवा को ब्रेक माने बिना उन्हें एक समान पेंशन दिया जाना चाहिए. इसे भी पढ़ें -DSPMU">https://lagatar.in/100th-anniversary-of-santali-language-celebrated-in-dspmu/">DSPMU
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हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 15 लाख पेंशन देने का निर्देश
