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मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक के कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सर्विस मैटर से जुड़ी कंटेंप्ट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव को अदालत के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस संबंध में नेहाल खान, मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है.
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