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कांग्रेस MLA दीपिका पांडे के मामले में सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश, पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार

Ranchi : कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. दीपिका पांडेय की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई.अब हाइकोर्ट इस मामले में 28 फरवरी को सुनवाई करेगा. तब तक हाइकोर्ट ने दीपिका पांडये के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है. कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडेय स‍िंह ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनके खिलाफ गोड्डा जिले के मेहराम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कश्यप ने मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. दीपिका पांडे के द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त की जाए. इसे भी पढ़ें : राज्यपाल">https://lagatar.in/governor-returned-jharkhand-finance-bill-2022-for-the-third-time/">राज्यपाल

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