Vinit Abha Upadhyay
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक आदेश में कहा है कि बीमाकर्ता अपनी ओर से सही पॉलिसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो बीमा कंपनी सिर्फ इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती कि दावेदारों ने गलत पॉलिसी नंबर दिया है.
हाईकोर्ट ने यह फैसला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की उस अपील पर दिया, जिसमें उसने पाकुड़ की निचली अदालत द्वारा दिये गये 20.49 लाख रुपये मुआवजे के फैसले को चुनौती दी थी.
दरअसल पाकुड़ की लालमुनि ने अपने पति और पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद मुआवजे का दावा किया था. उसका कहना था कि ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हुई. इनमें से एक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था.
हालांकि, सुनवाई के दौरान बीमा से जुड़ी सही पॉलिसी कोर्ट में नहीं पेश की गयी थी, फिर भी ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने का आदेश दिया. बीमा कंपनी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई.