Kolkata : कलकत्ता हाइकोर्ट में आज 14 जनवरी को IPAC रेड मामले में सुनवाई शुरू होने पर ईडी ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित करने की गुहार लगाई.
Calcutta HC disposes of TMC's plea as ED says "nothing seized" from I-PAC premises
— ANI Digital (@ani_digital) January 14, 2026
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ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं. इसलिए आग्रह है कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई न करे.
ईडी की दलील पर जस्टिस शुभ्रा घोष ने 8 जनवरी की घटनाओं की CBI जांच की मांग वाली ED की याचिका पर सुनवाई टाल दी. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार, 15 जनवरी को सुनवाई करेगा.
साथ ही अहम खबर यह है कि जस्टिस शुभ्रा घोष ने टीएमसी की याचिका भी खारिज कर दी. दरअसल ED ने सुनवाई के दौरान टीएमसी से संबंधित किसी भी डेटा को जब्त करने से साफ इनकार कर दिया. कहा कि एजेंसी(ED) को उस सामानों की सुरक्षा करने के लिए कैसे कहा जा सकता है, जिसे कभी जब्त नहीं किया है.
बता दें कि टीएमसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर आरोप लगाया था कि उसने IPAC पर 8 जनवरी को छापे मारने के दौरान पार्टी(टीएमसी) की फाइलें और चुनाव संबंधी आंकड़े जब्त किये हैं. टीएमसी ने जब्त किये गये कागजात की सुरक्षा की गुहार लगाई थी.
अपने जवाब में ED ने हाइकोर्ट से कहा कि मामला यदि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित होता, तो वह उसके अनुरोध का समर्थन करती. साथ ही ED ने आरोप लगाया कि विवादित डेटा ईडी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी स्वयं अपने साथ ले गयी है.
ईडी ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि उसकी रेड का तृणमूल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था. इस दलील के बाद जस्टिस शुभ्रा घोष ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी.
मामला यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट IPAC परिसर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर जांच एजेंसी द्वारा 8 जनवरी को की गयी छापेमारी के संबंध में ED और TMC दोनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.
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