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1 अप्रैल से तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

Ranchi : झारखंड के सभी शहरी निकायों में आगामी 1 अप्रैल से तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर दी है. इसे भी पढ़ें - मोदी">https://lagatar.in/modi-is-lucky-surjewala-shared-old-statement-of-modi-earned-a-profit-of-26-lakh-crores-from-tax-loot-on-diesel-petrol-in-8-years/">मोदी

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विभागीय अधिसूचना के मुताबिक झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में अब किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विर्निमाण के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस शहरी निकायों में बेचना दंडनीय अपराध है. बता दें कि उपर्युक्त प्रावधान के तहत तंबाकू विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस लेने के लिए शहरी निकायों में बड़े पैमाने पर आवेदन दिये जाएंगे. इसे भी पढ़ें –पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-termed-exports-of-30-lakh-crores-as-historic-in-mann-ki-baat/">पीएम

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