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आम उपभोक्‍ताओं के अधिकारों का संरक्षण आवश्यकः अजीत

 
Latehar: व्‍यवहार न्‍यायालय परिसर स्थित जिला उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग कार्यालय में मंगलवार को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस मनाया गया. आयोग के अध्‍यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि यह दिवस उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. आम उपभोक्‍ताओं के अधिकारों का संरक्षण आवश्‍यक है. उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. आम उपभोक्‍ता अपने अधिकारों को जानें. अगर कोई उपभोक्‍ता अधिकार हनन का मामला हो तो उसे आयोग के समक्ष अवश्‍य लायें. आयोग उन्‍हें न्‍याय दिलायेगा. वरीय अधिवक्‍ता सुनील कुमार ने उपभोक्ता की परिभाषा दी. कहा कि उपभोक्‍ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए उत्पाद खरीदता है और उसका उपयोग या उपभोग करता है. उपभोक्‍ता जीवन के लिए नुकसानदेह व हानिकारक वस्‍तुओं और सेवाओं के खिलाफ शिकायत दायर कर सकता है. कार्यक्रम में आयोग की महिला सदस्‍य वीणा कुमारी, वरीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिन्हा, वासुदेव पांडेय, नवीन कुमार गुप्ता, राजीव रंजन पांडेय, धीरेंद्र शुक्ला, उपेंद्र कुमार, अमित कुमार गुप्ता, समाजसेवी मोहर सिंह यादव, इंडिगा फोर्स के सखी सरवर चिश्‍ती, कार्यालय कर्मी भोला प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, दिवाकर गुप्ता, क्रिस्टीना कुजूर रोहित कुमार सुभाष लकड़ा आदित्य कुमार, रंजीत कुमार, जितेंद्र कुमार, संदीप उरांव, श्यामदेव सिंह व आदित्य कुमार आदि मौजूद थे. इसे भी पढ़ें – दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-police-arrested-11-people-who-made-fake-ids-and-documents-of-bangladeshi-intruders/">दिल्ली

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