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JAC का निर्देश, एफिलेटेड कॉलेजों के निकटवर्ती +2 स्कूलों का प्रतिवेदन तैयार कर भेजें

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि वे एफिलेटेड कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकित विद्यार्थियों की रिपोर्ट तत्काल तैयार करें. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार नजदीकी स्वीकृत +2 विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा मिल सके.
 

Ranchi :   झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि वे एफिलेटेड कॉलेजों से 5 मीटर की दूरी या निकटवर्ती +2 विद्यालयों की रिपोर्ट तैयार करें. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार नजदीकी स्वीकृत +2 विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा मिल सके.

 

JAC द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कॉलेज और संबंधित स्कूल के बीच की कितनी दूरी है और प्लस टू स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसकी विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन के रूप में मांगी है. सभी जिलों को यह रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 5 जुलाई, दोपहर 2 बजे तक परिषद के ईमेल secretary.jac2003@gmail.com   पर अनिवार्य रूप से भेजनी है.

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JAC का यह निर्देश इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित और छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है.

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