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जहांगीर खान की मुसीबत बढ़ी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

खबर यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को दी गयी अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने की छूट दे दी है.
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Kolkata : पश्चिम बंगाल स्थित दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को लेकर एक अहम खबर आयी है.

 

 


खबर यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को दी गयी अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने की छूट दे दी है.

 


पुलिस के अनुसार  फाल्टा पुलिस स्टेशन में जहांगीर खान के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की गयी हैं. इन मामलों में मतदान के दौरान मतदाताओं को धमकाने और हिंसा के आरोप शामिल हैं.

 

 

न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने सुनवाई के क्रम में टिप्पणी की कि राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और याचिकाकर्ता(जहांगीर खान )द्वारा लगाये गये राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप के आधार पर  ही उसे संरक्षण देना अन्यायपूर्ण होगा.

 


न्यायमूर्ति सेन ने पुलिस द्वारा की जाने वाली कथित जबरिया कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बढाये जाने की जहांगीर खान की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया.  इससे पूर्व जस्टिस सौगता भट्टाचार्य की एकल पीठ ने 18 मई को जहांगीर खान को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.

 


अतिरिक्त एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने आज कोर्ट में खान की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसे सुरक्षा केवल 21 मई को फाल्टा में हुए पुनर्मतदान में भाग लेने के लिए दी गयी थी. फाल्टा विधानसभा का परिणाम 24 मई को घोषित कर दिया गया था.  

 

 

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