- बारीडीह गुरुद्वारा की आमसभा पर रोक लगाने की गुहार एसडीओ से गुहार
- कहा-सीजीपीसी को आमसभा बुलाने का अधिकार नहीं
Jamshedpur (Anand Mishra) : बारीडीह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने धालभूम एसडीओ को आवेदन सौंपकर शनिवार की प्रस्तावित आमसभा पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. कुलविंदर सिंह के अनुसार केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बारीडीह के मामले में आमसभा बुलाने का अधिकार नहीं है. यदि आमसभा में विधि-व्यस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सीजीपीसी के प्रधान सरदार भगवान सिंह की होगी.
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कुलविंदर सिंह के अनुसार वे अप्रैल 2025 तक के लिए प्रधान हैं. उनकी कमेटी को मनमाने ढंग से भंग नहीं किया जा सकता है. कुलविंदर सिंह ने पूछा है कि उन पर कौन से गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, जिसकी पुष्टि होने पर कमेटी भंग की गई है. यह जमशेदपुर की संगत को बताया जाना चाहिए. उन्होंने पूछा है कि क्या लंगर में केवल दाल और सब्जी कम हो जाने से प्रधान को हटाया जा सकता है? जबकि कमेटी ने सारी जिम्मेदारी सरदार अवतार सिंह सोखी को दे रखी है, तो इसके पक्ष में सीजीपीसी खड़ी है. जब 10 नंबर बस्ती का इलाका बारीडीह गुरुद्वारा कमेटी की हदबंदी से बाहर कर दिया गया है, तो किस अधिकार से सीजीपीसी उसे बैठक में शामिल करती रही है.
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कुलविंदर सिंह ने कहा है कि यह सीजीपीसी की शह है कि पहले सरदार अवतार सिंह सोखी ने माला पहन लिया और फिर सरदार कुलदीप सिंह शेरगिल माला पहनकर प्रधान बने हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि आमसभा के नाम पर ड्रामेबाजी कर सरदार भगवान सिंह अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रधान बनाना चाहते हैं, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
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