Jamshedpur (Rohit Kumar) : पोटका थाना क्षेत्र में 17 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी चाकुलिया निवासी राजू बेरा को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उसपर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोक्सो जज संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई. कोर्ट ने राजू को पोक्सो की धारा 4 के तहत 14 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 365 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. बता दें कि पोटका निवासी 17 साल की नाबालिग का राजू बेरा ने 11 अक्टूबर 2021 को अपहरण कर लिया था. मामले में नाबालिग के परिजनों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें : नोवामुंडी">https://lagatar.in/noamundi-a-vicious-vehicle-thief-arrested-two-stolen-bikes-recovered/">नोवामुंडी
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जमशेदपुर : नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 14 साल की सजा

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