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जमशेदपुर : कदमा में दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट से हुआ बरी

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Jamshedpur :  कदमा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने 5 मई 2018 को कदमा रामनगर का रहने वाला जयदेव प्रमाणिक के खिलाफ छेड़खानी करने, मारपीट करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुये मामला दर्ज कराया था. इस मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई थी. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-sister-varsha-patel-was-murdered-by-asi-dharmendra-singh-jaya-patel/">जमशेदपुर

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कदमा रंकिणी मंदिर में डाल दिया था सिंदूर

मामले में युवती ने कहा था कि 5 जनवरी 2018 को आरोपी जयदेव प्रमाणिक कदमा रंकिणी मंदिर लेकर गया था. वहां पर उसने पूजा का सिंदूर मांग में भर दिया था. इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाया था. इसके बाद उसने मारपीट करने का भी आरोप जयदेव पर लगाया था.

कैसे मिला आरोपी को लाभ

इस मामले में आरोपी जयदेव को इस कारण से लाभ मिला क्योंकि मंदिर के किसी भी पूजारी की गवाही कोर्ट में नहीं करायी गयी थी. जो भी गवाह थे वे घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर के थे. मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ प्रमाणित नहीं हो सका. डॉक्टर की रिपोर्ट में इंजूरी नहीं थी. ठीक 2022 में भी युवती ने अमर नाम के युवक के खिलाफ इसी तरह का एक मामला दर्ज करायी थी. उसकी कॉपी भी अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रस्तुत किया थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-breaking-the-lock-of-vishwakarma-cultural-building-robbery-case-registered/">जमशेदपुर

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