Jamshedpur (Ashok kumar) : जिले के आसनबनी स्थित मानुषमुड़िया के निगमानंद आश्रम में 12 दिसंबर 2019 को एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में साधु चैतन्य ब्रम्हचारी को एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया है. घटना के संबंध में बड़शोल थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-accused-of-misusing-account-opening-acquitted/">जमशेदपुर:
खाता खुलवाकर गलत इस्तेमाल करने का आरोपी बरी
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खाता खुलवाकर गलत इस्तेमाल करने का आरोपी बरी
सुबह 9 बजे घटी थी घटना
घटना के दिन युवती मेला घुमने के लिये गयी हुयी थी. आरोपी साथु चैतन्य ब्रम्हचारी युवती को आश्रम के भीतर यह कहकर लेकर गया था उसे मूर्ति का कपड़ा बदलना है. इसके बाद गेट को बंद करने के बाद उसके साथ जबदस्ती दुष्कर्म किया. घटना के बाद मामला बड़शोल थाने तक पहुंचा था. साक्ष्य के अभाल में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-lover-gets-life-imprisonment-for-killing-kinnar-lakhi-in-dimna/">जमशेदपुर:डिमना में किन्नर लक्खी की हत्या में कोर्ट ने प्रेमी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा [wpse_comments_template]
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