Jamshedpur (Ashok Kumar) : बहारोगोड़ा की रहने वाली एक शादी-शुदा महिला से यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने और अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देने के मामले में दारोगा रविरंजन कुमार को एडीजे 4 आरके मिश्रा की अदालत ने शनिवार को बरी कर दिया है. कोर्ट शनिवार को सुनवायी कर रही थी. रविरंजन की जब जमानत हुई थी, तब ही उसने कोर्ट के आदेश पर महिला को 2 लाख रुपये ऑन लाइन मुआवजा के रूप में पेमेंट किया था. उसी का लाभ दारोगा को कोर्ट से मिला है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-will-get-the-uniform-removed-in-an-hour-you-know-who-i-am/">जमशेदपुर
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क्या था मामला
महिला से दारोगा की दोस्ती सितंबर 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी. इसके बाद एक रात दारोगा महिला से मिलने के लिये उसके घर पर गया था. रविरंजन बहरागोड़ा थाने में एसआइ के पद पर कार्यरत थे. आरोप था कि उसने पति से भी तलाक करवा दिया था. परसुडीह के गोलपहाड़ी मंदिर में घुमाने के बहाने शादी करने का लगा था आरोप. महिला को बिरसानगर मधुबन फ्लैट के एक कमरे में डेढ़ माह तक रखा था. बीमार को देखने के नाम पर वह समस्तीपुर में जाकर शादी कर ली थी. मामला दर्ज होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था. अब उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसे भी पढ़ें : धनबाद:खान">https://lagatar.in/dhanbad-villagers-held-mine-inspector-hostage-police-freed-after-hours/">धनबाद:खाननिरीक्षक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक. घंटों बाद पुलिस ने कराया मुक्त [wpse_comments_template]
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