: दो दवा दुकान में ड्रग इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, कई प्रतिबंधित दवा जब्त
बिना अनुमति विज्ञापन कर रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान
शहर के कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिना जेएनएसी की अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं. इनको चेतावनी दी गई है कि यह फौरन जेएनएसी से अनुमति ले लें. जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया के अंदर किसी भी जमीन, भवन, दीवार आदि पर बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करना जुर्म है. इसी तरह, पट्टी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, स्टैंडी, साइन बोर्ड, प्रचार गाड़ी, अथवा आकाशीय चिन्ह लगाकर कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिसको भी विज्ञापन प्रदर्शित करना है वह जेएनएसी की अनुमति ले. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-abortion-was-done-after-physical-abuse-by-a-disabled-girl-in-kovali/">जमशेदपुर: कोवाली में दिव्यांग से शारीरिक शोषण के बाद कराया गर्भपात
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