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जमशेदपुर :  मैक्सीजोन कंपनी में 150 करोड़ घोटाला में डायरेक्टर की अग्रिम जमानत खारिज

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Jamshedpur :  मैक्सीजोन कंपनी की ओर से साकची कार्यालय से 150 करोड़ रुपये लेकर भागने के मामले में कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कंपनी के डायरेक्टर ने जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये 9 मई 2022 को सिविल कोर्ट में याचिका फाइल किया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-court-acquits-akhilesh-singh-for-absconding-from-police-custody/">जमशेदपुर

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यह है मामला

साकची में 2019 से मैक्सीजोन कंपनी चल रही थी. कंपनी में ग्राहकों को रुपये जमा करने पर 15 से 20 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता था. करीब ढाई साल तक कंपनी की ओर से ब्याज दिया गया, लेकिन फरवरी 2022 से ब्याज देना बंद कर दिया गया. इस कारण से ग्राहक परेशान होने लगे. अंततः ऑफिस बंद होने और अधिकारियों का फोन स्वीच ऑफ होने से ग्राहकों ने इससे संबंधित मामला साकची थाने में 21 अप्रैल को दर्ज कराया था. इसमें 150 करोड़ रुपये लेकर भागने के मामले में परसुडीह थाना क्षेत्र के विद्यासागर पल्ली कॉलोनी सुपर्णा रोड के रहने वाले सूर्या नारायण पात्रो के  बयान पर 21 अप्रैल 2022 को साकची थाने मामला दर्ज किया गया था. मामले में आरोपी कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को बनाया गया था. इसमें से सिर्फ चंद्रभूषण सिंह ने ही एंटी सेपेटरी बेल फाइल की थी. मामले में कहा गया है कि सूर्या नारायण पात्रो ने डायरेक्टर के झांसे में आकर 32 लाख रुपये ढाई साल पहले जमा कराया था. उन्हें 15 प्रतिशत आजीवन ब्याज देने का झांसा दिया गया था. दो साल ब्याज मिला, लेकिन जनवरी 2022 से कुछ भी नहीं मिल रहा है. इसी तरह से टेल्को के रहने वाले महेश्वर बेसरा ने 20 लाख रुपये जमा कराया था. कपाली के रहने वाले एनी हुसैन ने 16 लाख रुपये जमा कराया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-who-is-puran-chaudhary-who-has-threatened-mukhe-on-mobile/">जमशेदपुर

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