Ranchi : जमशेदपुर बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जिस दस्तावेज पर ऑडिट किया गया है, उसे खोजने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए मामले के अनुसंधान अधिकारी को निचली अदालत में सर्च वारंट देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वारंट मिलने के बाद दस्तावेज की तलाश करें. इस संबंध में राजेश जायसवाल की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन करते हुए सुनवाई के दौरान केस के अनुसंधानकर्ता कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे.
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में सरकार ने बताया – जमीन कब्जा करने वाले 162 लोगों के खिलाफ 190 केस दर्ज हुए [wpse_comments_template]
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