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जमशेदपुर बार घोटाला : हाईकोर्ट ने केस आईओ को केस डायरी के साथ किया तलब

Ranchi : जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग को लेकर अधिवक्ता राजेश जायसवाल की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दर्ज प्राथमिकी की जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी (केस आईओ) को केस डायरी के साथ 19 जून को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया है. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन की जो मूल संचिका है, वह सीए के पास है. वह दे नहीं रहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी.
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