Jamshedpur (Ashok kumar) : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टी चौक के पास से गांजा के साथ गिरफ्तार भुइयांडीह ग्वाला बस्ती के बिनोद गुप्ता को प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा वन की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 16 अगस्त को सुनवायी करेगी. मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई है. शुक्रवार को अदालत ने उसकी जमानत बंद पत्र को खंडित करते हुए उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.
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25 अप्रैल 2018 की है घटना
घटना 25 अप्रैल 2018 की है. घटना के संबंध में सिदगोड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार के बयान पर सिदगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया था. थाना प्रभारी को घटना की शाम 6 बजकर 5 मिनट पर सूचना मिली थी कि टिनप्लेट गेट गुमटी के पास गांजा कारोबारी खरीद-बिक्री करने वाले हैं. इसके बाद पुलिस पहुंची थी. वहां पर कोई नहीं मिला तब पुलिस लिट्टी चौक पर पहुंची थी. यहां पर पुलिस को देख वहां पर कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे थे. इस क्रम में ही बिनोद गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जांच में पुलिस ने 574 ग्राम गांजा, 1040 पीस गांजा भरा सिगरेट आदि बरामद किया था.
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