Jamshedpur (Sunil Pandey) : खासमहल की भूमि का नवीकरण कराने का आवेदन नहीं देने वाले लीजधारियों के खिलाफ झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत् कार्रवाई की जाएगी. इसकी तैयारी अंचल प्रशासन कर रही है. 22 सितंबर को लीजधारियों को लीज नवीकरण कराने के लिए आवेदन देने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था. इसके लिए जमशेदपुर अंचल कार्लालय में कैंप लगाया गया था. कैंप में 31 लोगों ने लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया. इससे पहले 15 लीजधारियों ने अपना आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कराया था. खासमहल में 87 लीजधारी हैं. जिसमें अब तक 46 ने ही नवीकरण का आवेदन जमा कराया है. बचे हुए 41 लोगों के खिलाफ बीपीएलई केस दर्ज कर झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत् कार्रवाई की जाएगी. उक्त जानकारी अंचल निरीक्षक हिम्मत लाल महतो ने दी. इसे भी पढ़ें : मझगांव">https://lagatar.in/mazgaon-negligence-is-not-tolerated-on-rice-day-bso/">मझगांव
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खासमहल पदाधिकारी ने निर्गत किया था नोटिस
खासमहल की जमीन पर लीज लेकर बसने वाले लोगों को लीज नवीकरण कराने के लिए बीते दिनों भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खासमहल पदाधिकारी रवींद्र गागराई ने नोटिस निर्गत कर आवेदन जमा करने का अंतिम मौका दिया था. नोटिस में साफ निर्देश दिया गया था कि कैंप में पहुंचकर नवीकरण का आवेदन देने वालों के मामले पर ही विचार किया जाएगा. अन्यथा आवेदन नहीं देने वालों को लीज नवीकरण नहीं कराना है मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-ajsu-mahila-morchas-conference-organized-block-level-womens-committee-constituted/">चाकुलिया: आजसू महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित, प्रखंड स्तरीय कमेटी गठित
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