सिंहभूम में माइनिंग का खेल-एक: नए वाले साहब तो पत्थर से भी निकाल रहे “तेल”
औद्योगिक इकाइयों में पावर स्टेशन लगाने पर सस्ते दर पर मिलेगी बिजली
मानव केडिया ने बताया कि विधि विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (संख्या LG12/2021-110 दिनांक 17/02/2022 ) में खनन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाइयों, जिनके द्वारा जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित किया गया है, को विद्युत शुल्क से करमुक्त कर दिया गया है. साथ ही इसी अधिसूचना में सभी औद्योगिक एवं खनन इकाइयों द्वारा पावर स्टेशन का बनाने एवं बिजली की कैप्टिव खपत करने पर बिजली शुल्क 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है. उन्होंने विभाग के इस आदेश की सराहना की तथा इसके लिए विभागीय अधिकारियों को साधुवाद दिया. इसे भी पढ़ें: पलामू">https://lagatar.in/palamu-five-lakh-reward-naxalite-sudarshan-bhuyan-alias-nand-kishore-arrested/">पलामू: पांच लाख का इनामी नक्सली सुदर्शन भुइयां ऊर्फ नंद किशोर गिरफ्तार [wpse_comments_template]

Leave a Comment