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जमशेदपुर : सिविल कोर्ट की बहाली में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं दिए जाने की राज्यपाल से शिकायत

Jamshedpur (Sunil Pandey) : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों पर निकाली गई बहाली में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत रिक्ति नहीं होने की भाजपा एसटी मोर्चा ने राज्यपाल से शिकायत की. मोर्चा के महामंत्री पीके करूआ ने बताया कि विगत दिनों बहाली से जुड़ा विज्ञापन प्रसारित किया गया. कूल 46 पदों पर सीधी नियुक्ति की जानी है. जिसमें सामान्य, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है. जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीटे आरक्षित नहीं की गई है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-panchayat-representatives-angry-with-the-working-methods-of-administrative-officials-staged-a-dharna-at-the-headquarters/">जमशेदपुर

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प्रधान जिला जज को भी भेजा ज्ञापन

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल के अलावे जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी इस मामले की शिकायत की. मोर्चा के अध्यक्ष अजीत कालिंदी ने बताया कि मोर्चा ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी मामले की शिकायत कर उचित संज्ञान लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी निवास करती है. बहाली में प्राथमिकता नहीं मिलने से वे अपने वंचित रह जाएंगे. साथ ही उक्त समाज को वंचित करना आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन भी है. प्रतिनिधिमंडल में शंभू कुमार राम, अजय प्रसाद रजक, राकेश मुखी समेत अन्य मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/e-waste-management-tips-for-students-in-jamshedpur-co-operative-college/">जमशेदपुर

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