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जमशेदपुर : चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा

 
Jamshedpur (Rohit Kumar) : टेल्को के मनीफीट निवासी मनजीत कौर को जमशेदपुर कोर्ट की एक अदालत ने सोमवार को चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए छह माह की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नमिता मिंज की अदालत में चल रही थी जिसमें आरोपी को उपर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने यह सजा सुनाई. इस संबंध में शोभा देवी ने कोर्ट परिवाद दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रसनजीत कुमार ने बहस की थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-should-research-in-the-right-direction-of-hillview-colony-firing-saryu-rai/">जमशेदपुर

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पैसे नहीं लौटाने पर कोर्ट में दर्ज कराया था मामला

अधिवक्ता प्रसनजीत ने बताया कि शोभा और मनजीत एक दूसरे के पड़ोसी हैं. साल 2020 में मनजीत ने शोभा से दो लाख रुपये लिए थे बदले में एक दो लाख का चेक दिया था. जब शोभा ने बैंक में वह चेक डाला तो चेक बाउंस हो गया. शोभा ने मनजीत से रुपये वापस मांगे पर उसे रुपये नहीं मिले. अंत में उसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया. अदालत ने मनजीत को दोषी पाते हुए 2.40 लाख रुपये मनजीत को लौटाने को कहा और छह माह की सजा सुनाई. [wpse_comments_template]
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