Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के परसुडीह सरजामदा में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी 26 वर्षीय लाल सोरेन को जमशेदपुर कोर्ट ने गुरुवार को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोक्सो जज संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी लाल सोरेन को सजा सुनाई. इसके अलावा लाल पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने 25 अप्रैल को लाल सोरेन को दोषी करार दिया था.
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ये है मामला
घटना 22 मार्च 2020 की है. पीड़िता मूल रूप से राजनगर की रहने वाली है. वह घटना के कुछ दिनों पूर्व से लाल सोरेन के घर पर किराए के मकान पर रहती थी. इसी बीच लाल सोरेन बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया. बच्ची ने सारी घटना अपनी मां को बताई जिसके बाद बच्ची की मां ने परसुडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था.