Jamshedpur : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के राम मंदिर के पास हुई टेंपो की चोरी के एक मामले में सुश्री श्रीप्रिया न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने बुधवार को शाहरुख उर्फ सापो को बरी कर दिया है. घटना जुलाई 2021 को घटी थी. शाहरुख पर आरोप था कि उसने लाल रंग की डाला टेम्पो (JH05CU- 9396) की चोरी करके बिस्टुपुर राम मंदिर के पीछे बंधन बैंक के पास छुपा दिया था. घटना की सूचना पर बिष्टुपुर पुलिस जांच में पहुंची थी और टेंपो को भी बरामद कर लिया था.
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साथ ही जांच के दौरान शाहरूख की जेब से टेंपो की चाभी को भी बरामद कर लिया था. अभियोजन पक्ष ने इसमें तीन गवाहों का बयान कराया था. शाहरुख की तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही पाते हुए शाहरुख को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है.
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