Search

 
 
 

जमशेदपुर: दहेज प्रताड़ना में आरआइटी के प्रोफेसर को कोर्ट ने किया बरी

 
Jamshedpur (Ashok Kumar) : जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज हिन्दी विभाग की प्रोफेसर मुदीता चंद्रा उर्फ गुड़ीया ने अपने पति आरआइटी के प्रोफेसर डॉ. अंजनी कुमार के खिलाफ दहेज के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर सोनारी थाने में मामला दर्ज कराया था. मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये जेएम ज्योत्सना पांडेय की अदालत ने पति को बरी कर दिया है. मामले में कुल 3 लोगों की गवाही हुई थी. आरोपी की भी गवाही कोर्ट में अलग से हुई थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-boys-who-entered-the-house-with-the-intention-of-grabbing-the-house-tried-to-rape/">जमशेदपुर:

मकान कब्जाने की नीयत से घर में घुसे लड़कों ने किया दुष्कर्म का प्रयास

24 जून 1981 को हुई थी शादी

मुदीता चंद्रा ने मामले में कहा था कि उसकी शादी 24 जून 1981 को हुई थी. उनका एक बेटा (30) और एक बेटी (17) है. पहले वह आदित्यपुर रोड नंबर 2 में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी. इसके बाद वह सोनारी के आशियाना गार्डेन आवास में चली गयी. आदित्यपुर आवास में उसने 12 लाख रुपये खर्च किया था, जबकि सोनारी का मकान उसने अपने खुद के रुपये से ही बनवाया था. पति आदित्यपुर से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे.

शादी के बाद जबरन ले लिया था तीन लाख रुपये

मुदीता ने कहा था कि शादी के बाद उसका पति ने ससुराल से जबरन तीन लाख रुपये ले लिया था. इसके बाद 30 लाख रुपये की मांग पति कर रहा था. इसकी शिकायत उसने आदित्यपुर के थाना प्रभारी से अप्रैल 2012 में की थी. इसके बाद वर्ष 2013 में जमशेदपुर के एसएसपी से भी घटना की शिकायत की थी.

पति ने मुंगेर में तलाक के लिये किया था केस

मुदीता ने कहा था कि उसका पति डॉ. अंजनी कुमार ने वर्ष 2011 में तलाक के लिये बिहार के मुंगेर में केस किया था. मुदीता का आरोप था कि शादी के बाद पति ने पांच लाख रुपये का जेवरात भी हड़प लिया था. साथ ही उसे जो वेतन मिलता था उसे भी पति हड़प लेता था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-painter-beaten-up-in-jugsalai-for-seeing-him-at-home/">जमशेदपुर:

जुगसलाई में पेंटर को घर में देखने पर पीटा
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही