Jamshedpur (Ashok kumar) : जिले के कमलपुर थाना क्षेत्र के चिताईडीह की रहने वाली मिनी बाला रजवाड़ पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले का आरोपी परमेश्वर रजवाड़ को एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने धारा 323 के तहत दोषी पाते हुये चेतावनी देकर छोड़ दिया है. अदालत ने उसे इस शर्त पर छोड़ा है कि वह एक साल तक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करेगा. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-the-killer-driver-was-roaming-with-the-ssp-after-doing-triple-murder/">जमशेदपुर:
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18 अक्तूबर 2016 की है घटना
घटना 18 अक्तूबर 2016 को घटी थी. मामले में मीनी बाला रजवार ने कहा था कि वह घटना के दिन शाम 5 बजे आषाड़ रजवार की पत्नी के साथ बैठी हुई थी. इस बीच ही सुमित्रा रजवार अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और धान के खेत में पटक दिया. मीनी रजवार जब गिर गयी तब सुमित्रा रजवाड़ ने फैट से मारा और परमेश्वर से कहा कि जान मार दो. इसके बाद परमेश्वर ने मिनी रजवार पर कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से घायल कर दिया था. थोड़ी देर में बेटा मनोज रजवार आया और इलाज के लिये पटमदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-20-46-lakh-cheated-in-the-name-of-modi-senior-citizen-scheme/">जमशेदपुर:मोदी वरिष्ठ नागरिक योजना के नाम पर 20.46 लाख की ठगी [wpse_comments_template]
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