Search

जमशेदपुर : चेक बाउंस में कोर्ट ने सुनायी 3 माह की सजा

Jamshedpur (Ashok Kumar) : जुगसलाई थाना क्षेत्र के रहनेवाले सिमरन इजहार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में शनिवार को तीन माह की सजा सुनायी है. अदालत ने सिमरन को चेक राशि समेत कुल 8.50 लाख रुपए भी देने को कहा है. यह राशि मानगो निवासी शकील खान को देने का आदेश दिया गया है. इसमें से 5000 रुपए नजारत में जमा करने को कहा गया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-io-rajeev-singhs-testimony-in-the-jairam-singh-murder-case/">जमशेदपुर

: जयराम सिंह हत्याकांड में आइओ राजीव सिंह की हुई गवाही

तेरह लाख लिया था दोस्ताना कर्ज

सिमरन ने वर्ष 2019 में शकील से 13 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज लिया था. कर्ज लेने के बाद सिमरन ने 1 जुलाई 2019 को सात लाख रुपए का चेक दिया था. चेक को बैंक में डालने पर वह बाउंस कर गया था. दोनों के बीच का विवाद नहीं सुलझने पर अंततः शकील ने सिमरन के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-life-imprisonment-to-6-including-ravidas-in-shashi-paswan-murder-case/">जमशेदपुर

: शशि पासवान हत्याकांड में रविदास समेत 6 को उम्रकैद
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp