Jamshedpur : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातु की रहने वाली सरिता गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये आरोपी पति मुन्नू गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपी को 14 मार्च को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से सुनाया गया. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने पैरवी की थी.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : साकची में स्कूल से निकलते ही छात्र पर किया चापड़ से हमला, गंभीर
घटना के एक साल पहले ही हुई थी शादी
घटना 10 मार्च 2019 को घटी थी. घटना के ठीक एक साल पहले ही सरिता गुप्ता की शादी मुन्नू गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के तीन माह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिये सरिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे. घटना के संबंध में दामाद मुन्नू गुप्ता, दमाद के भाई सिकंदर गुप्ता, मनोज गुप्ता, नंदकिशोर गुप्ता, उनकी बेटी की सास और जेठानी पर सरिता के पिता बारीडीह शाह कंपलेक्स के रहने वाले अजय प्रसाद साह ने सिदगोड़ा थाने में सभी को आरोपी बनाते हुये मामला दर्ज कराया था.
घटना के दो माह पहले ही दिया था 50 हजार रुपये
मायका पक्ष के लोगों ने घटना के ठीक 2 माह पहले ही ससुराल पक्ष को 50 हजार रुपये नकद ले जाकर दिया था. 10 मार्च 2019 की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि सरिता की तबियत खराब है और उसे टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां पहुंचने पर उसे मृत पाया गया. तब ससुराल पक्ष के लोग भी वहां नहीं थे. इसके बाद मामला सिदगोड़ा थाने तक पहुंचा था. पुलिस को जांच में मुन्नू गुप्ता के खिलाफ साक्ष्य मिले थे.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : परसुडीह में संपत्ति विवाद में दो भाइयों में मारपीट, एक ने दांत से काट दी उंगली