Jamshedpur : एमजीएम थाना क्षेत्र के मलियंता जंगल में सुनीला मुर्मू की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में उसके प्रेमी दिनेश सोरेन उर्फ कोंदा को एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. धारा 201 में तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रेमी को कोर्ट ने हत्या करने और साक्ष्य छुपाने में दोषी पाया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के संबंध में 30 अक्तूबर 2014 को सुनीला मुर्मू के जीजा सिकांतो बास्के के बयान पर एमजीएम थाने में प्रेमी दिनेश सोरेन उर्फ कोंदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-eight-ips-including-ig-keep-an-eye-on-ramnavami-immersion-procession-and-sensitive-areas/">जमशेदपुर
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क्या था मामला
सिकांतो ने पुलिस को बताया था कि साली सुनीला मुर्मू दो माह पहले अपने गांव धालभूमगढ़ के तिलावनी से आई थी. 26 अक्टूबर को वह पत्नी और अपनी मां के साथ मामा के घर पोटका के मोहसानी गए थे. घर पर उनके बड़े भाई बुधराम बास्के, उनकी पत्नी कापरा बास्के और सुनीला भी थी. भाभी ने 27 अक्टूबर को मोबाइल पर बताया था कि 26 अक्तूबर की शाम दिनेश सोरेन घर पर आया था. वह सुनीला को लेकर मेला घुमाने गया था. उसके बाद से ही सुनीला घर नहीं लौटी थी. चार दिनों के बाद उसका लाश पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार कर रहे थे. इसे भी पढ़ें : सरकार">https://lagatar.in/passengers-are-hanging-in-the-air-in-ropeway-for-22-hours-due-inefficiency-government-raghuvar-das/">सरकारके निकम्मेपन के कारण 22 घंटे से रोपवे में हवा में लटके हैं यात्री- रघुवर दास [wpdiscuz-feedback id="vhmvleckxs" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]
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