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Jamshedpur : मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के जागरूकता रथ को डीसी ने दिखाई हरी झंडी

  • सभी पंचायत एवं नगर निकायों में 3 से 10 अगस्त तक लगेगा विशेष कैम्प
Jamshedpur (Sunil Pandey) : मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने बृहस्पतिवार को समाहरणालय परिसर से चार जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जागरुकता रथ गांव-गांव में जाकर आम लोगों को उक्त योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करेगा. इस मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि जिले की 21 से 50 आयु वर्ग की युवतियां या महिलायें जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. इसके लिए 3 से 10 अगस्त तक जिले के सभी पंचायत भवनों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने सुयोग्य लाभुकों से अपील की कि अपने नजदीकी कैम्प में शामिल होकर अपना आवेदन जरूर जमा करें. विशेष कैम्प के बाद भी लाभुकों के आवेदन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में कभी भी जमा कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें : Ghatshila">https://lagatar.in/ghatshila-sdo-held-meeting-with-hotel-and-lodge-operator/">Ghatshila

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इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

झारखंंड का निवासी 21 से 50 आयु वर्ग की युवती व महिलाएं, इसके लिए आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता होना चाहिए, वैसे जिनका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है वह भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती हैं. उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है. इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, झारखंंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार (पीला, गुलाबी, सफेद व हरा). इसे भी पढ़ें : Bahragoda">https://lagatar.in/bahragoda-one-died-due-to-drowning-in-the-pond-of-khandamouda-village-of-barshol/">Bahragoda

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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

आयकर अदा करने वाले परिवार, ईपीएफधारी आवेदक महिला, आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी, मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन, अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों. वैसे लाभुक महिला जिन्हें महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा. साथ ही जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद अथवा विधायक हो, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा . [wpse_comments_template]

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