Ranchi : देवघर के तत्कालीन डीसी और वर्तमान में जमशेदपुर डीसी के पद पर तैनात मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में IAS मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा. बता दें कि वर्ष 2022 में फ्लाईट टेकऑफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर DC के खिलाफ दिल्ली में जीरो FIR दर्ज करवाई है. जिसे रद्द करने के लिए IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें -EXCLUSIVE">https://lagatar.in/exclusive-it-is-duty-daughter-in-law-serve-elderly-mother-in-law-demanding-to-live-separately-avoid-service-is-not-right-jharkhand-high-court/">EXCLUSIVE
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