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जमशेदपुर : ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ए की आर्थिक पात्रता की जांच की मांग
Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन) और ओबीसी ए की आर्थिक पात्रता की जांच का मेकैनिज्म विकसित करने की गुहार लगाई है. अधिवक्ता कुलविंदर सिंह के अनुसार मात्र आठ लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा जाति परिवार के सदस्य ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ए की पात्रता रखने के वैधानिक हकदार होते हैं. शहरी क्षेत्रों में तथा नगरपालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट तथा 900 वर्ग फीट फ्लैट के मालिक व परिवार के सदस्य इसकी पात्रता अधिकृत वैधानिक रूप से रखते हैं. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-district-administration-demolishes-60-shops-in-mango/">जमशेदपुर
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