Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में पदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का गैर अनुसूचित जिला में पदस्थापना संबंधी कारवाई सुनिश्चित करें. उल्लेखनीय है की परीक्षाओं में बच्चो के प्रदर्शन के आधार पर पिछड़े जिलों में शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से दो केटेगरी में जिलों को अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिला में बांट कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अनुसूचित जिला में की जाएगी. शिक्षा विभाग द्वारा 12 अनुसूचित जिला घोषित किया गया था. जिसमे पूर्वी सिंहभूम को भी अनुसूचित जिला में शामिल किया गया था.
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आवेदनों के आधार पर सूची तैयार की जा रही है
इसके तहत अनुसूचित जिला में पदस्थापित शिक्षकों की पदस्थापना अथवा स्थानांतरण अनुसूचित जिला में ही होगी. इस संबंध में सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका 4044/2022 दायर की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में 2 दिसंबर को आदेश पारित किया की अनुसूचित जिला में पदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को उनके विषय व प्राप्तांक के आधार पर उनकी इच्छानुसार गैर अनुसूचित जिला में पदस्थापना की जाए. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के.रवि कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया ने संवाददाता को बताया कि जिले में पदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित जिला में पदस्थापना के लिए शिक्षकों द्वारा दिए आवेदनों के आधार पर सूची तैयार की जा रही है. जिसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को जल्द ही भेज दिया जाएगा.
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