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जमशेदपुर : गर्दन काटने में फिरोज को 10 साल की सजा

 
Jamshedpur (Ashok Kumar) : गोलमुरी बाजार में कटर से हमला कर गर्दन काटने के मामले में कोर्ट ने फिरोज आलम उर्फ मंटू को 10 साल की सजा  सुनायी है और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मंगलवार को मामले में प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल मिश्रा की अदालत सजा के बिंदु पर सुनवायी की. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. सोमवार को ही फिरोज को कोर्ट ने दोषी पाया था. अदालत ने धारा 325 में 7 साल की सजा, धारा 326 में 10 साल की  सजा, धारा 307 में 10 साल की सजा सुनायी है. सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-pistol-mounted-on-the-temple-for-not-paying-extortion-in-burmines/">जमशेदपुर

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दुकान का शटर खोलते समय किया था हमला

घटना 4 अप्रैल 2021 की है. घटना के दिन दोपहर के 12 बजे सैय्यद फारुक गोलमुरी बाजार में स्थित न्यू टाटा रेफ्रिजरेटर दुकान का शटर खोलने के लिये गये हुये थे. इस बीच ही मानगो ओल्ड पुरूलिया रोड का फिरोज आलम उर्फ मंटू पहुंच गया था. उसने फारूख पर कटर से हमला कर दिया था. इस दौरान गर्दन कट गया था. घटना के बाद उसने अपना इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया था. इस बीच मामला गोलमुरी थाने तक पहुंचा था. मामले में पुलिस ने जांच में फिरोज के भाई परवेज को क्लीन चिट दे दिया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/lagatar-jamshedpur-ring-stolen-from-the-doctor-of-orthopedics-department-in-tmh/">जमशेदपुर

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