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जमशेदपुर : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न रेस्टोरेंट में चलाया जांच अभियान

Jamshedpur (Vishwajeet Bhatt) : उपायुक्त विजया जाधव के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन ने कबाब एंड करी रेस्टोरेंट, सेफरोन रेस्टोरेंट, व्हाइट रोज रेस्टोरेंट तथा दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट के आमबगान, साकची स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में एकांश फूड बेवरेज का कबाब एंड करी आउटलेट का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं मिला एवं व्हाइट रोज रेस्टोरेंट का संचालन एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा रहा था, जबकि उक्त रेस्टोरेंट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने इन सभी रेस्टोरेंट को एफएसएसएआई के मानक के अनुरूप साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-on-september-11-the-participants-of-the-state-level-yoga-competition-will-be-selected/">चाईबासा

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बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के रेस्टोरेंट संचालन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदार को अपने डिस्प्ले में मिठाई की विनिर्माण ति​थि तथा अंतिम उपयोग की ति​थि अंकित करना आवश्यक है. खुदरा एवं थोक खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों को एक्सपायर्ड या सडे़-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सलाह दी है. बताया कि रेस्टोरेंट के किचन की दीवारों में पपड़ी, मकड़ी का जाला तथा फूफंदी लगी नहीं रहनी चाहिए. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-assistant-professor-of-jagannathpur-degree-college-accuses-former-principal-of-ghatshila-college-of-harassment/">चाईबासा

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खाद्य सुरक्षा मानक में कमी पाए जाने होगी विधि सम्मत कार्रवाई

उक्त बिन्दुओं में कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वि​धि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के आदेशानुसार आगामी पर्व-त्योहार एवं दशहरा पूजा को देखते हुए उक्त जांच अभियान शुक्रवार से एक माह तक जारी रहेगा. साथ ही प्रशासन द्वारा खाद्य व्यवसायी से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियम-विनियमों को लागू कराने में सहयोग करने की अपील की. खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपका कर रखने का निर्देश दिया. [wpse_comments_template]

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