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जमशेदपुर : 697 किलो गांजा के साथ पकड़ाए चार दोषियों को 20 साल की सजा, छह लाख जुर्माना

Jamshedpur (Rohit kumar) : बिष्टुपुर जुबली पार्क के पास 697 किलो गांजा के साथ पकड़ाए चार दोषियों को सोमवार को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से दोषी दीपक पासवान, अर्जुन कुमार यादव, कृष्ण चौधरी और विकास कुमार को सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने सभी पर कुल छह–छह लाख रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने सभी को दोषियों को एनडीपीएस की धारा 20 (बी), (Ii), (सी) के तहत 20 साल 2 लाख रूपए, धारा 25 के तहत 20 साल 2 लाख रुपये और धारा 35 के तहत 20 साल 2 लाख रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-rit-police-arrested-the-criminal-who-failed-to-execute-the-robbery-two-days-ago/">आदित्यपुर

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ये है मामला

पटना के तत्कालीन एसएसपी अनिल कुमार प्रसाद ने एनसीबी के पदाधिकारियों को सूचना की कि एक ट्रक ओड़िशा से अवैध रूप से गांजा लाया जा रहा हैं. सूचना पर एनसीबी की टीम साकची पुलिस के साथ जुबली पार्क गेट के पास घेराबंदी किए हुए थे. 9 जून 2021 की रात 10 बजे ट्रक को रास्ता दिखाते हुए ट्रक के आगे -आगे मोटरसाईकिल से अर्जुन और दीपक पहुंचे. जैसे ही ट्रक जुबली पार्क के गेट के पास पहुंची पुलिस ने ट्रक और मोटरसाईकिल को रोका लिया. तलाशी ली तलाशी में पाया कि ट्रक पर लोड आम की पेटी के नीचे छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा हैं. पुलिस ने मौके पर 697 किलो गांजा समेत ट्रक और  को जब्त किया था. पुलिस ने बाइक चला रहे विकास कुमार और अर्जुन कुमार यादव, एवं ट्रक पर सवार कृष्णा चौधरी और दीपक पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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