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जमशेदपुर : गांजा तस्कर को 20 साल की सजा व चार लाख जुर्माना

Jamshedpur (Rohit Kumar) : परसुडीह खासमहल के पास 330 किलो गांजा के साथ धराए सुरोजित सुई को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उसपर चार लाख का जर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का कारावास भी शामिल है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायधीष अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने उसे सजा सुनाई. कोर्ट ने उसे एनडीपीएस एक्ट 20(बी) (II) और धारा 25 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में एक अन्य आरोपी सुदामा दीप अब तक फरार है. मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-intuc-will-take-out-a-bike-rally-on-labor-day-all-labor-organizations-will-be-involved/">जमशेदपुर

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गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी ने की थी छापेमारी

घटना 25 सितंबर 2021 की है. एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा के रास्ते शहर में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है. इसके बाद टीम ने परसुडीह के खासमहल के पास चेकिंग शुरू की. चेकिंग के दौरान कार संख्या JH-05CW-1799 को टीम ने पकड़ा. कार से सुरोजित को पकड़ा गया जबकि उसका साथी सुदामा मौके से फरार हो गया. तलाशी के दौरान कार में मौजूद स्टील के दो बक्से में कुल 150 पैकेट गांजा बरामद किया गया जिसका कुल वजन 330 किलो था. इस मामले में एनसीबी के राकेश गोस्वमी के बयान पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराया गया था. [wpse_comments_template]

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