Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जमशेदपुर : गांजा तस्कर को सात साल का सश्रम कारावास की सजा, दो लाख रुपए का जुर्माना

Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के पास से पकड़ाए गांजा तस्कर कपाली निवासी मजहर अंसारी को अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने आरोपी मजहर अंसारी को एनडीपीएस की धारा 20(बी) (ii) बी के तहत सात साल एक लाख रुपए का जुर्माना और धारा 25 के तहत सात साल एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें : मनोहरपुर">https://lagatar.in/manoharpur-two-day-jeth-jatra-of-kudukh-sarna-samaj-organized-with-pomp/">मनोहरपुर

: कुड़ूख सरना समाज का दो दिवसीय जेठ जतरा धूमधाम से आयोजित

ये है मामला

घटना 6 जून 2019 की है. घटना के दिन एमजीएम पुलिस ने गश्ती के दौरान भिलाई पहाड़ी के पास सड़क किनारे खड़े एक कार को पकड़ा. कार सवार कपाली निवासी मजहर पुलिस को देखकर भागने लगा तभी पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया. कार की तलाशी लेने पर कार से दो बैग बरामद हुए जिसमें 10 किलो गांजा पाया गया. इस मामले में रूद्रधर मिश्रा के बयान पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराया गया था. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही