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जमशेदपुर : साक्ष्य के आभाव में गांजा तस्करी का आरोपी बरी
Jamshedpur (Rohit Kumar) : साकची थाना अंतर्गत चौधरी बिल्डिंग के पास 800 ग्राम गांजा के साथ पकड़ाए मानगो निवासी मो आरिफ को जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायधिश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरिफ को बरी किया. आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने कोर्ट में बहस की थी. मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई थी. अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने बताया कि मामला साल 2018 का है. साकची के चौधरी बिल्डिंग के पास से मो आरिफ को पुलिस ने 800 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था. पुलिस ने जब्ती सूची में 800 ग्राम गांजा का जिक्र किया था पर पुलिस कोर्ट में 124 पुड़िया गांजा ही प्रस्तुत कर पाई जबकि जब्ती सूची में पुड़िया में गांजा होने का जिक्र ही नहीं किया गया था. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-workshop-on-save-daughter-educate-daughter-organized/">घाटशिला
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