Jamshedpur (Anand Mishra) : अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 11 महीने के अंदर यदि कोई व्यक्ति घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द कर देता है, तो उसे बुकिंग की राशि वापस हो जाती है, लेकिन जीएसटी की राशि वापस नहीं होती है. लेकिन अब घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द करनेवालों के लिए राहत भरी खबर है. यदि कोई व्यक्ति अपने घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द कराता है, तो बुकिंग की राशि के अलावा जीएसटी की रकम भी वापस (रिफंड) ली जा सकती है. रिफंड की प्रक्रिया घर बैठे भी ऑनलाइन की जा सकती है. इसके लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन करा कर जीएसटी की राशि रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा किसी बीमा पॉलिसी को रद्द किये जाने की स्थिति में भी जीएसटी रिफंड ली जा सकती है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-female-students-from-graduation-to-phd-will-get-fellowship-in-womens-university/">जमशेदपुर
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