Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जमशेदपुर : घर की बुकिंग रद्द कराने पर जीएसटी की रकम भी ले सकते हैं वापस

Jamshedpur (Anand Mishra) : अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 11 महीने के अंदर यदि कोई व्यक्ति घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द कर देता है, तो उसे बुकिंग की राशि वापस हो जाती है, लेकिन जीएसटी की राशि वापस नहीं होती है. लेकिन अब घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द करनेवालों के लिए राहत भरी खबर है. यदि कोई व्यक्ति अपने घर या फ्लैट की बुकिंग रद्द कराता है, तो बुकिंग की राशि के अलावा जीएसटी की रकम भी वापस (रिफंड) ली जा सकती है. रिफंड की प्रक्रिया घर बैठे भी ऑनलाइन की जा सकती है. इसके लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन करा कर जीएसटी की राशि रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा किसी बीमा पॉलिसी को रद्द किये जाने की स्थिति में भी जीएसटी रिफंड ली जा सकती है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-female-students-from-graduation-to-phd-will-get-fellowship-in-womens-university/">जमशेदपुर

: वीमेंस यूनिवर्सिटी में स्नातक से लेकर पीएचडी तक की छात्राओं को मिलेगा फैलोशिप
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही