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जमशेदपुर: एनसीएलटी कोर्ट में आज नहीं हुई केबल कंपनी की सुनवाई, अगली तारीख 26 अप्रैल को

Jamshedpur:  वर्षों से बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्रीज (केबल कंपनी) का मामला एनसीएलटी कोर्ट में विचाराधीन है. एनसीएलटी कोर्ट में आज मंगलवार 29 मार्च को भी सुनवाई नहीं हुई,  जज ने अगली तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर कर दी है. इससे पूर्व 3 मार्च को भी एनसीएलटी कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी. केबल कंपनी के कर्मचारी इससे काफी निराश हुए. उन्हें उम्मीद कि थी कोर्ट द्वारा कोई ठोस निर्णय कंपनी के रिहै‍बिलीटेशन को लेकर लिया जाएगा. उल्लेखनीय है एनसीएलटी कोर्ट द्वारा 31 मार्च 2022 तक रिहै‍बिलीटेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश आइआरपी पंकज टिबरीवाल दिया गया था. इसे भी पढ़ें: शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary29-mar-jssc-rules-challenged-in-hc-minister-housing-construction-started-in-smart-city/">शाम

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वर्ष 2000 से ऑडिट नहीं होने से बिडर प्रस्ताव नहीं दे रहे

इस मामले में पक्षकार यूके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2000 से कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ है. जिसके कारण बिडर अपना प्रस्ताव नहीं जमा कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोर्ट द्वारा आइआरपी पंकज टिबरीवाल को कंपनी का ऑडिट करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने कहा कि ऑडिट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा की कंपनी प्रबंधन पर कितना बकाया है. तभी कोई बिडर कंपनी के रिहै‍बिलीटेशन के लिये प्रस्ताव दे पाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी का ऑडिट नहीं होगा, तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकेगा. इसे भी पढ़ें: आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-debu-das-was-murdered-by-giving-betel-nut-both-shooters-are-residents-of-potka-and-patamda/">आदित्यपुर

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