Jamshedpur ( Sunil Pandey) : बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना की लचर व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने जमशेदपुर की डीसी से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने डीसी से एक माह में रिपोर्ट समर्पित करने के लिए कहा है. जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी तथा नियमित जलापूर्ति नहीं होने पर बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने 29 मार्च 2023 को हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया. शिकायतकर्ता सह बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बागबेड़ा के लोगों को गंदे पानी पिलाए जाने, फिल्टर प्लांट के लिए आए 21 लाख 63 हजार रुपए का गबन करने को लेकर जनहित याचिका दायर किया गया था.
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समिति के अध्यक्ष सुबोध झा सह भाजपा नेता ने बताया कि वे जल्द ही कोर्ट के आदेश की प्रति उपायुक्त को मुहैया कराकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग करेंगे. पीआईएल करने वालों में बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक विनय सिंह, अजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश शर्मा, सपन दंड पाल, शामिल हैं. वहीं इस मामले की पैरवी अधिवक्ता नंदकिशोर लाल एवं सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार ने की.
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