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जमशेदपुर : पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार, 11 को सुनाई जाएगी सजा

Jamshedpur (Rohit Kumar) : जुगसलाई में पत्नी सालिया परवीन (22) की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति अरबाज खान को दोषी पाया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने उसे दोषी पाया. अदालत 11 अप्रैल को सजा के बिंदू पर सुनवाई करेगी. इस मामले में मृतका के पिता शेख नसीम के बयान पर पति अरबाज खान, ससुर अमजद खान, सास रूबी खान और दादी सास आजाद बेगम पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दो लाख और एक ऑटो नहीं देने पर बेटी को हत्या का आरोप लगाया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-startup-and-entrepreneurship-cell-startup-squad-inaugurated-at-netaji-subhash-university/">जमशेदपुर

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आठ माह की गर्भवती थी सालिया

जिस समय सालिया की हत्या की गई थी उस समय वह आठ माह की गर्भवती थी. घटना की रात आठ बजे अरबाज ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. अरबाज और सालिया परवीन ने घटना से डेढ़ साल पूर्व ही प्रेम विवाह किया था. अरबाज बाइक चोरी के एक मामले में जेल भी जा चुका है. [wpse_comments_template]

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