Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jamshedpur :   छात्र आंदोलन का असर, जमशेदपुर में धारा 163 लागू, 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए जमशेदपुर में विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 9-10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी हो और अगले आदेश तक लागू रहेगा.
Advertisement
Advertisement

Jamshedpur : झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए जमशेदपुर में विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 9-10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी हो और अगले आदेश तक लागू रहेगा.

 

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा या ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें.

 

सोशल मीडिया गतिविधियों पर प्रशासन की नजर

 प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेश प्रसारित करने से भी लोगों को बचने की सलाह दी है. ऐसे संदेशों के प्रसार से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही