एफसी के दो खिलाड़ियों का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन लेकिन कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया. याचिकाकर्ता ने अपने रिट में यह भी आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में बिल्डरों, टाटा और अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों की सांठगांठ से नक्शा विचलन कर सैकड़ों भवन बनाये गये हैं जो नगर नियोजन का उल्लंघन, अपार्टमेंट/फ्लैट के स्वामियों और आम लोगों के बुनियादी और कानूनी अधिकारों का हनन होने के साथ ही पर्यावरण कानूनों का भी उल्लंघन है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-complaint-to-ssp-for-occupation-of-mud-house-demand-for-action/">जमशेदपुर
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नक्शा दो तल्ला निर्माण का बन गया सात तल्ला
जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में सैकड़ों अपार्टमेंट बने हैं. जिनमें अधिकांश को अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है. पार्किंग क्षेत्रों को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दूकानों में तब्दील कर दिया गया है. दो तल्ला की मंजूरी वाले भवनों को गैरकानूनी निर्माण कर सात तल्ला भवनों में बदल दिया गया है. उन भवनों के अवैध निर्माणों को तोड़ने के बजाय उन अवैध रूप से निर्मित भवनों को रिश्वत लेकर अनाधिकृत तौर पर नियमित कर दिया है. ज्ञातव्य हो कि उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश में 46 अवैध भवनों की सीलींग की गयी थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-tata-steels-summer-camp-from-may-12-registration-begins/">जमशेदपुर: टाटा स्टील का समर कैंप 12 मई से, रजिस्ट्रेशन शुरू जिसे बाद में बिल्डरों से हलफनामा द्वारा स्वयं उन अवैध निर्माणों को तोड़ने का आश्वासन लेकर सीलींग हटा ली गयी और उच्च न्यायालय को अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा गुमराह किया गया.अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सरकारी वकील से अधिकारियों पर अवमानना की चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्रवाई की यथास्थिति दाखिल करें. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और राजीव कुमार ने जिरह किया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-14-years-imprisonment-to-the-convict-in-the-kidnapping-of-a-minor/">जमशेदपुर
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