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जमशेदपुर : पांच वर्षों में जेएनएसी ने सील किया 62 भवन, 14 से वसूला 18 लाख जुर्माना

Jamshedpur (Sunil Pandey) : झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2000 एवं झारखंड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 का उल्लंघन कर बने भवनों को सील करने, जुर्माना वसूलने तथा उल्लंघन किए गए भाग को गिराने का प्रावधान है. उक्त अधिनियम के अंतर्गत जेएनएसी (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) के द्वारा पिछले पांच वर्षों में नक्शा विचलन कर बने 62 भवनों को सील किया गया. साथ ही कुछ भवन मालिकों से जुर्माना भी वसूल किया गया. हालांकि इस दौरान किसी भी उल्लंघनकर्ता का परमिट रद्द नहीं किया गया. जबकि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उप-नियम की कंडिका 7.1 के तहत स्वीकृत होने वाले परमिट की शर्तों में साफ उल्लेख है कि किसी एक भी शर्त का पालन नहीं होने की स्थिति में बिल्डिंग परमिट अथवा भवन प्लान रद्द कर दिया जाएगा. जेएनएसी ने उल्लंघन कर बने दर्जनों भवनों को सील जरूर किया. कुछ से जुर्माना भी वसूला. लेकिन किसी का परमिट रद्द नहीं किया. इससे जाहिर होता है कि जेएनएसी के जिम्मेवार अधिकारी आंशिक कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-vaccination-started-to-prevent-the-spread-of-lumpy-virus-in-animals/">घाटशिला

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गिने-चुने पर ही कार्रवाई

सूचना अधिकार कार्यकर्ता सदन कुमार ठाकुर  ने बताया कि जमशेदपुरअधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा भवन निर्माण के लिए नक्शा की स्वीकृति एवं परमिट निर्गत करने की संख्या सैकड़ो में है. लेकिन विचलन की कार्रवाई केवल गिने-चुने लोगों पर ही की गई. खासकर जुर्माना वसूली की कार्रवाई कुछ लोगों से ही की गई. पिछले पांच वर्षों में नक्शा विचलन कर बने 62 भवनों को ही सील किया गया. जिसमें केवल 14 से ही जुर्माना वसूला गया. बाकी 48 उल्लंघनकर्ताओं को बगैर जुर्माने वसूले ही छोड़ दिया गया. उक्त जानकारी जेएनएसी ने सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत मुहैया करायी है. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-villagers-repairing-the-well-with-shramdan-in-bhalukanala-village/">चाकुलिया

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इनसे वसूला गया जुर्माना

गुरूशरण सिंह एवं अन्य (रामदास भट्टा), अजय कुमार हाजरा (सीतारामडेरा), देवाशीष बनर्जी (सीतारामडेरा), किंगसुख मुखर्जी (सोनारी), अनुप लाल शर्मा एवं कमलेश्वर सिंह (भाटिया बस्ती कदमा), ममता कुमारी (सोनारी), विनय कुमार सिंहा (सोनारी), प्रदीप मजुमदार (सोनारी), तन्मय बोस एवं अन्य (सोनारी), दिलीप कुमार घोस (सोनारी), अशोक दास एवं दिलीप दास (सीतारामडेरा), राजकुमार दत्ता एवं आनंद कुमार दत्ता (न्यू सीतारामडेरा), सरबजीत सिंह (साकची), लीलावती देवी (टुइलाडूंगरी) शामिल हैं. सभी से विचलित एरिया सील करने का बाद 18 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-12-lakh-stolen-from-tata-steel-workers-house-in-sonari-case-registered/">जमशेदपुर

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