Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के कदमा हिंसा मामले में बीते दिनों भाजपा नेता अभय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. सोमवार को जुगसलाई पथराव मामले में भी जमशेदपुर कोर्ट ने जमानत मिल गई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने अभय सिंह को जमानत दी. मामले को लेकर अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरवी की थी. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जुगसलाई पथराव मामले में पूर्व में ही कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इसे भी पढ़ें : धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-chapapur-colliery-workers-protest-against-transfer/">धनबाद:
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15 अप्रैल की घटना
15 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान जुगसलाई ग्वाला पट्टी रोड में पथराव और आगजनी के बाद रेल लाइन को जाम कर दिया गया था. मामले में अभय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. बीते दिनों अभय सिंह को कदमा हिंसा मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, पर जुगसलाई पथराव मामले में वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे. इसे भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-truck-collides-with-auto-driver-dies-nh-jammed-in-protest/">बोकारो: ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की मौत, विरोध में एनएच जाम
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