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जमशेदपुर: कपाली गैंगरेप के दोषी राजेश को हाईकोर्ट से बेल,12 लोगों ने किया था गैंगरेप

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. राजेश कुमार समेत 12 अन्य दोषियों को इस मामले में जमशेदपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने अदालत में पक्ष रखा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने प्रार्थी की टीआई परेड में पहचान की थी. लेकिन उसका दोस्त प्रार्थी की पहचान नहीं कर पाया. इसके अलावा पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि प्रार्थी राजेश कुमार ने उनके साथ दुष्कर्म नहीं किया है. ऐसे में प्रार्थी को जमानत की सुविधा दी जाये. इसे पढ़ें-बेरमो">https://lagatar.in/bermo-mla-honored-gold-and-silver-medalist/">बेरमो

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क्या है मामला

यह घटना 28 अगस्त 2019 की रात की है. जिसे लेकर पीड़िता ने कपाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने दस जून 2022 को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें-गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-during-the-tenure-of-hemant-government-the-state-is-on-the-brink-of-disaster-neera-yadav/">गिरिडीह

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