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जमशेदपुर : जानिए सांप काटने से मौत होने पर कितना मिलता है मुआवजा

Jamshedpur : सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे जिला प्रशासन की ओर से चार लाख रुपए देने का प्रावधान है. इस संबंध में अपर उपायुक्त (एडीसी) सौरव कुमार सिन्हा ने कहा कि सर्पदंश से किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होनी चाहिए. इसके बाद उक्त व्यक्ति के परिजनों को अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा. इसके बाद जांच होगी. जांच में सही पाए जाने पर चार लाख रुपए मुआवजा मिलेगा. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-state-vice-president-of-bjp-kisan-morcha-rajkumar-singh-distributed-seeds-among-farmers/">घाटशिला

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जांच प्रक्रिया के बाद वन विभाग देता है मुआवजा

वन विभाग के रेंजर दिनेश चंद्र ने बताया कि वन क्षेत्र में सांप के काटने से व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजा का प्रावधान है. इसमें वन विभाग पहले जांच करता है इसके बाद मुआवजा मिलता है. वन क्षेत्र में सांप काटने पर मृतक के परिजन द्वारा आवेदन दिया जाता है. उक्त आवेदन पर जांच होती कि वन क्षेत्र में वह कैसे आया, क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र होता है. वह व्यक्ति वन क्षेत्र में क्या करने आया था. उसने इसकी वन विभाग से अनुमति ली थी या नहीं. यदि अनुमति नहीं ली थी तो किस उद्देश्य से वन क्षेत्र में घुसा था. इन सभी बिंदुओं पर जांच के बाद मुआवजा दिया जाता है. [wpse_comments_template]

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